नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इस एसओपी यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके ट्रेनों का संचालन करेगा। सभी राज्य अपने यहां नोडल अथॉरिटी की नियुक्ति करेंगे और जिन फंसे हुए मजदूरों में कोरोनावायरस के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें भेजने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे।
इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रेनों का स्टॉपेज और डेस्टिनेशन दोनों ही राज्यों से सलाह मशवरा कर तय किया जाएगा। ट्रेनों में एंट्री, टिकट और कोच के भीतर मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में रेल मंत्रालय विस्तृत जानकारी सभी को देगा। राज्य सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों की उचित तरीके से स्क्रीनिंग की जाए।
केवल उन्हीं मरीजों को यात्रा की इजाजत दी जाएगी, जिसके भीतर कोरोना के लक्षण नही होंगे। ट्रेनों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रियों को मंज़िल पर पहुंचने के बाद सम्बंधित राज्य के निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा।
Proactive coord between States & @RailMinIndia reqd to run more trains; run more buses for smooth transport of #MigrantWorkers.
Create rest places with food etc for people on foot, till they are guided to bus/rail stations.
Dispel rumours, give clarity on train/bus departures:MHA pic.twitter.com/EUHZgU5egD— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 19, 2020