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गृह मंत्रालय ने जारी किया श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का नया प्रोटोकॉल, सफर करने से पहले ज़रूर पढ़ें

इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रेनों का स्टॉपेज और डेस्टिनेशन दोनों ही राज्यों से सलाह मशवरा कर तय किया जाएगा। ट्रेनों में एंट्री, टिकट और कोच के भीतर मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में रेल मंत्रालय विस्तृत जानकारी सभी को देगा।  राज्य सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों की उचित तरीके से स्क्रीनिंग की जाए।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इस एसओपी यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके ट्रेनों का संचालन करेगा। सभी राज्य अपने यहां नोडल अथॉरिटी की नियुक्ति करेंगे और जिन फंसे हुए मजदूरों में कोरोनावायरस के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें भेजने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे।

Indian Railway

इस प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रेनों का स्टॉपेज और डेस्टिनेशन दोनों ही राज्यों से सलाह मशवरा कर तय किया जाएगा। ट्रेनों में एंट्री, टिकट और कोच के भीतर मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में रेल मंत्रालय विस्तृत जानकारी सभी को देगा।  राज्य सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों की उचित तरीके से स्क्रीनिंग की जाए।

Migrant Workers Majdoor

केवल उन्हीं मरीजों को यात्रा की इजाजत दी जाएगी, जिसके भीतर कोरोना के लक्षण नही होंगे। ट्रेनों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रियों को मंज़िल पर पहुंचने के बाद सम्बंधित राज्य के निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा।