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लॉकडाउन 4.0 : कंटेनमेंट जोन में नहीं हुआ कोई बदलाव

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिसको लेकर केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए कोई ढील नहीं दी गई है।

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिसको लेकर केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लिए कोई ढील नहीं दी गई है।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को ले कर नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके मुताबिक देश में लागू लॉकडाउन के संबंध में सड़क मार्ग से अंतर अंतर्राज्यीय आवागमन, हवाई यात्रा, रेल यात्रा मेट्रो यात्रा, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, होटल तथा रेस्तरां सब बंद रहेंगे।

वहीं इस नई गाइडलाइंस में अभी भी जिम, थिएटर मॉल, सिनेमा हॉल, बार आदि को बंद रखा गया है। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयोजन करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की परमिशन दी जाएगी लेकिन स्टेडियमों में दर्शकों को जाने की परमिशन नहीं होगी।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक आने जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि सभी जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को जरुरी कामो के बिना बाहर नहीं निकलने का आदेश है।