नई दिल्ली। झारखंड सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के दौरान जहां सरकारें अलग-अलग नियमों के जरिए लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रही हैं वहीं कई राज्यों में कड़े नियम बना रही हैं।
दरअसल, झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं।
बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 436 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 6682 हो गई है। गुरुवार को 106 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 3048 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और 68 लोगों की मौत हो गई है।