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Manish Sisodia: शराब घोटाला के आरोपी मनीष सिसोदिया को फिर कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानिए अदालत ने क्या आदेश दिया

Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में शराब घोटाला कांड में गिरफ्तार किए गए थे। बीच में पत्नी से मुलाकात और एक रिश्तेदार की शादी के लिए उनको कोर्ट ने जेल से बाहर आने दिया था, लेकिन उसके बाद से कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है।

नई दिल्ली। शराब घोटाला में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। मनीष सिसोदिया और एक अन्य आरोपी संजय सिंह शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तक बढ़ा दी। वहीं, ईडी को जज कावेरी बावेजा ने निर्देश दिए कि वो शराब घोटाला मामले में संजय सिंह और के. कविता को चार्जशीट की कॉपी दे।

मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में शराब घोटाला कांड में गिरफ्तार किए गए थे। बीच में पत्नी से मुलाकात और एक रिश्तेदार की शादी के लिए उनको कोर्ट ने जेल से बाहर आने दिया था, लेकिन उसके बाद से कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। बीते दिनों ही दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी दी थी। हाईकोर्ट में जज स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इतनी राहत जरूर दी कि ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं।

मनीष सिसोदिया के अलावा अरविंद केजरीवाल और के. कविता को भी ईडी ने शराब घोटाला का आरोपी बताया है।

मनीष सिसोदिया को इससे पहले लगातार अदालतों से झटके पर झटका लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि अगर शराब घोटाला का ट्रायल धीमे चला, तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया ट्रायल कोर्ट से इस आधार पर जमानत की गुहार लगा सकते हैं। 30 अप्रैल को भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले भी ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी ठुकराई थी। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को राहत मिल चुकी है। जबकि, के. कविता भी अभी जेल में ही हैं। जबकि, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत तो दी, लेकिन 2 जून को उनको भी तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना है।