नई दिल्ली। विगत कुछ दिनों से सियासी गलियारों में विवादों का सबब बनकर उभर रहा हिजाब विवाद को लेकर आज यानी की बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अब इसे बड़ी पीठ को भेजने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा। बता दें कि इससे पहले कल यानी की मंगलवार को भी हाईकोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई थी जिसमें दोनों ही पक्षों के तर्क सुने गए थे जिसके बाद इसे बुधवार को सुनवाई करने के लिए नियत किया गया था।वहीं, आज कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ को भेजने का निर्देश दिया गया है।
Karnataka High Court’s single bench of Justice Krishna Dixit refers petitions challenging the ban on hijab in colleges to a larger bench pic.twitter.com/jeTBuO3MET
— ANI (@ANI) February 9, 2022
जानें पूरा माजरा
बता दें कि कर्नाटक के उड्डपी जिले में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। जहां कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो वहीं छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों के लिए मजहबी परंपरा है और भारतीय संविधान भी प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की इजाजत देता है। ऐसी स्थिति में हमें कॉलेज प्रशासन हिजाब पहनने से कैसे मना कर सकता है। लेकिन इसके बाद कॉलेज के कुछ हिंदू छात्राओं ने मुस्लिम छात्राओं के विरोध में भगवा रंग का स्कॉर्फ पहन लिया जिसके बाद दोनों ही गुटों के छात्राओं से मजहबी नारों की गूंज भी सुनाई देने लगी।
वहीं, कुछ सियासी सूरमाओं की दखंलदाजी के बाद अब यह पूरा मामला सियासी रुख भी अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांग्रेसी नेता मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं।