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Hijab Row: कांग्रेस से जुड़े वकील का नया पैंतरा, हाईकोर्ट से कहा- यूनिफॉर्म जैसा हिजाब पहनने की मिले मंजूरी

मलेशिया के कानून का उद्धरण देने पर उन्हें चीफ जस्टिस ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ जरूर पढ़ा दिया। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच बनाई है। इस बेंच में वो खुद, जस्टिस कृष्णा एम. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी हैं।

बेंगलुरु। हिजाब विवाद का मसला कर्नाटक हाईकोर्ट ले जाने वाली लड़कियों के वकील और कांग्रेस से संबद्ध देवदत्त कामत ने अब नया पैंतरा चला है। सोमवार को उन्होंने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी की बेंच में मलेशिया के कानून का हवाला देकर हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया और ये भी कहा कि लड़कियों को स्कूल ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की मंजूरी दी जाए। कामत की इस अर्जी पर कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन मलेशिया के कानून का उद्धरण देने पर उन्हें चीफ जस्टिस ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ जरूर पढ़ा दिया। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच बनाई है। इस बेंच में वो खुद, जस्टिस कृष्णा एम. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी हैं।

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हिजाब पहनने की मंजूरी मांगने वाली उडुपी के सरकारी कॉलेज की छह लड़कियों के वकील देवदत्त कामत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान जब मलेशिया के कानून का उद्धरण दिया, तो चीफ जस्टिस अवस्थी ने उनसे पूछा कि क्या मलेशिया धर्मनिरपेक्ष देश है ? इस पर कामत ने नहीं में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मलेशिया में इस्लामी कानून चलते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि क्या भारत के किसी कोर्ट ने कभी हिजाब पहनने को इस्लाम का जरूरी हिस्सा माना है ? इस पर भी छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि ऐसा कोई फैसला उन्होंने नहीं देखा है। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि मैं स्कूली ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की मंजूरी का आदेश देने की गुजारिश कर रहा हूं।

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वो कोर्ट में दलील देने लगे कि संविधान के अनुच्छेद 25 में अधिकार दिए गए हैं। कामत ने ये भी कहा कि केंद्रीय विद्यालयो में मुस्लिम छात्राओं को यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की मंजूरी दी जाती है। उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति समान रूप से अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। इसलिए हिजाब पर रोक लगाना संविधान का उल्लंघन है। इस मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।