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कोरोना की रोकथाम के लिए केरल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब 1 साल तक लागू होंगे ये नियम

केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इन नए दिशानिर्देशों का अगले एक साल तक पालन किया जाएगा।

नई दिल्ली। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इन नए दिशानिर्देशों का अगले एक साल तक पालन किया जाएगा। ये कदम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं।

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केरल सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। केरल के सीएम ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि आज सुबह 6 बजे से ट्रिपल लॉकडाउन यानी ज्यादा प्रतिबंध तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते तक लागू रहेंगे।

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इसके अलावा सरकार ने लोगों के लिए कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस को एक साल तक अनिवार्य कर दिया है। जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर एक साल तक मास्क पहनना जरूरी होगा। केरल सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपने Epidemic Diseases Act में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि नए नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइन जारी की गई है।

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वहीं, गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाने के साथ ही लोगों को सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों के दौरान 6 फीट की सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार लोग संबंधित अथॅारिटी की लिखित परमिशन के बिना लोग किसी तरह का अयोजन, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।