नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में गिरफ्तार होने के बाद भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पहले 2 अर्जियां दी गईं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन अर्जियों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताकर खारिज कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। संदीप कुमार की इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
पहले आपको बताते हैं कि संदीप कुमार कौन हैं? संदीप कुमार आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुलतानपुर माजरा से विधायक चुने गए थे। साल 2016 में आपत्तिजनक सीडी के मामले में आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार को निलंबित कर दिया था। संदीप कुमार उस वक्त केजरीवाल की सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थे। फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में संदीप कुमार ने बीएसपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। जिसके कारण दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल निरोधक कानून के तहत उनको विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
अब संदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्वो वारंटो अर्जी दी है। इस अर्जी में संदीप कुमार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के कारण सीएम नहीं रह सकते। क्वो वारंटो अर्जी के तहत किसी शख्स से ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से उसने कोई काम किया या फैसला लिया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने किंगपिन बताया है। 9 बार ईडी के समन पर पेश न होने के बाद अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 बार अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर दिया था। जिसके बाद 15 अप्रैल तक केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर भी फैसला आना अभी बाकी है।