नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। वो अब आगामी 15 सितंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। नियमों के मुताबिक, ईडी निदेशक का कार्यकाल दो बार ही बढ़ाया जाने का प्रावधान है, लेकिन बीते दिनों केंद्र सरकार ने तीसरी मर्तबा ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के इस कदम का विरोध किया था। इसके अलावा आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसी विषय पर तीखी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्या बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं कि उनका (संजय मिश्रा) कार्यकाल एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार बढ़ाया गया है।
Supreme Court permits ED Director SK Mishra to continue as ED Director till September 15. pic.twitter.com/aeJQMY2X7n
— ANI (@ANI) July 27, 2023
वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, ‘हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित कर दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि आप सभी लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसा कि देश में कोई दूसरा योग्य व्यक्त है ही नहीं। क्या सिर्फ एक ही अधिकारी सक्षम है क्या? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसला नेतृत्व का है। यह अधिकारी पिछले पांच साल से इस मामले की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने एजेंसी को इस संदर्भ में फैसला लेने के लिए बाकायदा समय भी दिया था, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया।
बता दें कि सुनवाई के दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। दरअसल, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वर्तमान में कई देश ग्रे लिस्ट में हैं। बीते दिनों पाकिस्तान भी इसी लिस्ट में शामिल था। हालांकि, कई देश इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि भारत की छवि में सुधार हो। वहीं, कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह लोग अब ऐसी छवि बना रहे हैं , जैसा कि पूरे देश की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कांधों पर है। बाकी सभी अक्षम हैं। उधर, वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इससे पहले कोर्ट ने गत 11 जुलाई को आदेश दिया था। हम इंतजार करते रहे। अब वो व्यक्ति आपके लिए इतना ही जरूरी है, तो आप उन्हें अपना सलाहकार ही बना लीजिए।