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Modi Surname Remark Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत के बाद जानें किसने क्या कहा?

Modi Surname Remark Case: कांगेस प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत ने कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “…हम बहुत उत्साहित और खुश हैं क्योंकि शेर एक बार फिर संसद में दहाड़ेगा।

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि बीते दिनों सूरत की जिला अदालत ने राहुल को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद कर गई थी। वहीं, सूरत की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का रूख किया था, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, जहां आज कांग्रेस नेता को अब तक सबसे बड़ी राहत मिल चुकी है। उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके 2024 में चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है।

अब वो ना महज चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि संसद के मानसून सत्र में हिस्सा भी ले पाएंगे, जहां वो मणिपुर सहित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। बीजेपी ने राहुल को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दबे नहीं। उधर, कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल की संसद सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस संदर्भ में जल्द ही लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। बहरहाल, अब आगामी दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आइए, अब आगे रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद किसने क्या कहा है। बता दें कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल को मिली राहत के बाद कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ”यह खुशी का दिन है…मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा।”

उधर, केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि, ‘केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। बीजेपी को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए. भारत की सर्वोच्च अदालत को एहसास हुआ कि यह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है।

वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि, ‘”सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में आम लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया है।”

उधर, राहुल गांधी को मिली राहत पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।

इसके अलावा राहुल को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस मुख्यालय में खुशी का माहौल है। सभी एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि यह सत्यमेव जयते हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। “आजादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में दो साल की पूरी सजा मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया. अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है।’

उधर, कांगेस प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत ने कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “…हम बहुत उत्साहित और खुश हैं क्योंकि शेर एक बार फिर संसद में दहाड़ेगा। अब, बिना किसी के और देरी हुई तो स्पीकर को फैसला रद्द कर देना चाहिए।