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Rajasthan: मौलवी अब्दुल ने मदरसे में किया 6 साल की मासूम से रेप,आखिरी सांस तक जेल में रहने की मिली सजा

Rajasthan: पांच महीने पहले 13 नवम्बर को दिन में 3 बजे 6 साल की मासूम परी (बदला हुआ नाम) 43 वर्षीय मौलवी अब्दुल रहीम जो मदरसे में उर्दू टीचर, के पास रोजाना की तरह उर्दू की शिक्षा लेने गयी थी, लेकिन हवसी अब्दुल के ऊपर हवस इस कदर हावी हुई की उसने अपनी पोती की उम्र की मासूम बिटिया के साथ बेरहमी के साथ दुष्कर्म कर समाज में शिक्षक-विद्यार्थी रिश्ते को भी कलंकित किया है।

नई दिल्ली। राजस्थान में कोटा पॉक्सो कोर्ट के आदेश ने आज रेपिस्ट मौलवी एवं उर्दू टीचर अब्दुल रहीम को उसकी करतूतों की सख्त सजा देते हुए समाज में कड़ा सन्देश देने का प्रयास किया है। रेप की घटना के 5 महीने बाद आये इस त्वरित आदेश से मौलवी अब्दुल रहीम को ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी साथ ही उसको 1 लाख रुपये आर्थिक दंड का भी भुगतान करना पड़ेगा। यह आदेश देते हुए  विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे भावुक हो गए और उन्होंने अपने फैसले में मौलवी की काली करतूत से दुखी होकर कविता के रूप में मासूम को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तिया भी लिखी। जज अपने आदेश में सजा के अलावा लिखा कि- “ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ! तुम्हें (पीड़िता) रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया।अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो, तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा।”

पांच महीने पहले 13 नवम्बर को दिन में 3 बजे 6 साल की मासूम परी (बदला हुआ नाम) 43 वर्षीय मौलवी अब्दुल रहीम जो मदरसे में उर्दू टीचर, के पास रोजाना की तरह उर्दू की शिक्षा लेने गयी थी, लेकिन हवसी अब्दुल के ऊपर हवस इस कदर हावी हुई की उसने अपनी पोती की उम्र की मासूम बिटिया के साथ बेरहमी के साथ दुष्कर्म कर समाज में शिक्षक-विद्यार्थी रिश्ते को भी कलंकित किया है। परी 4 बजे रोती-बिलखती अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई गन्दी हरकत के बारे में बताया। पुलिस ने 14 नवंबर 2021 को अब्दुल को गिरफ्तार किया और मामले  में अनुसंधान के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया। फरवरी में मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए थे।

बलात्कारी मौलवी अब्दुल रहीम खुद 4 बच्चों का पिता है और उसके 1 बेटी व 3 बेटे हैं।  वो मदरसे में अकेला ही रहता था। मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को कोटा के दीगोद थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि अब्दुल रहीम पिछले 4 महीने से गांव के मदरसे में रहता था।