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लॉकडाउन 4.0 : देश में आर्थिक गतिविधियों की मिली इजाजत, कंटेनमेंट जोन में सख्ती

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लेकिन मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लेकिन मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

इस बार रेड, आरेंज और ग्रीन जोन की परिभाषा तो वही रहेगी, लेकिन इसके तहत आने वाले इलाके को तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर सौंप दी गई है। नई गाइडलाइंस में गृहमंत्रालय में पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी।

लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकारें चाहें तो जमीनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं।

बता दें कि सरकार ने पूरे देश में लगभग सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इसमें न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है और न ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है।