नई दिल्ली। बेटियों की शादी की उम्र जो कि पहले 18 साल थी उसे अब बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो इस प्रस्ताव को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। याद हो, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर की जाए।
मौजूदा कानून के अनुसार, देश में पुरुषों के शादी की न्यूनतम उम्र 21 है जबकि महिलाओं के लिए 18 साल निश्चित किया गया है। अब सरकार बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। बता दें, नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसे लेकर सिफारिश की थी।
Cabinet clears proposal to raise legal age of marriage for women from 18 to 21 yearshttps://t.co/Vj2WQ1BPlE
— Newsroom Post (@NewsroomPostCom) December 16, 2021
आपको बता दें, इस टास्क फोर्स का गठन बीते साल जून में किया गया था। पिछले साल दिसंबर में ही इस फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें इसका कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। बच्चियों का उचित समय में विवाह परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।