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Gujarat Election: गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, हिंदुओं समेत इनको नागरिकता देने के आदेश

Gujarat Election: बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए अधिसूचना में लिखा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाईयों को नागरिकता देने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वहां के डीएम नागरिकता प्रदान कर सकते है। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आज या कल गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022) की तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसी खबर है कि राज्य में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत जनता को रिझाने के लिए बड़े -बड़े दांव चल रहे है। पीएम मोदी खुद तीन दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए है। इसी बीच चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाइयों, बौद्ध, जैनियों और पारसियों को भारतीय नागरिकता देने के आदेश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है।

बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए अधिसूचना में लिखा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इसके साथ नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वहां के डीएम नागरिकता प्रदान कर सकते है।

muzaffarnagar CAA

गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने बड़ा निर्णय है। चुनाव से पहले इस तरीका का फैसला कही न कही मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्योंकि दोनों ही जिलों में लंबे वक्त से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे रिफ्यूजी वहा रह रहे हैं। जिनमें बौद्ध, हिंदू, पारसी समेत कई माइग्रेट होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए है और लंबे समय से भारत की नागरिकता की मांग कर रहे है।