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निर्भया केस: दोषियों पर अदालत ने कसी नकेल, एक हफ्ते में सारे उपाय पूरे करने के दिए निर्देश

निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अर्जी लगाई थी। जिसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

नई दिल्ली। निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अर्जी लगाई थी। जिसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले में अदालत के सामने केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि फांसी टालने की कोशिश के तहत एक-एक कर दोषी अपनी दया याचिका दाखिल कर रहे हैं ताकि समय धीरे-धीरे बर्बाद किया जाए और इस मामले में फांसी की सजा को टाला जा सके। केंद्र की तरफ से अदालत से यह भी कहा गया कि जिन दोषियों की फांसी के लिए दायर बचाव के सभी सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है।delhi highcourt

कोर्ट ने निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने से इनकार किया। कोर्टरूम में निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने फैसला सुनातो हुए हाईकोर्ट में कहा कि, ”हम पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि दोषियों ने मामले को लंबा खींचा। अपील और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में भी देरी की। दोषी लगातार जीने के अधिकार का हवाला देकर बचते रहने की कोशिश करते रहे।”nirbhaya Parents new

जज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि निर्भया के साथ दोषियों ने जो कुछ किया, वो बेहद अमानवीय था। हाईकोर्ट ने कहा, दोषी एक हफ्ते में अपने सारे उपाय पूरे करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी और संबंधित विभाग के कार्रवाई से नाखुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जब मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट दोषियों की याचिका को खारिज करता है तो कोई भी संबंधी विभाग ने डेथ वारंट जारी कराने की कोशिश नहीं की, जिसका फायदा दोषियों ने बखूबी उठाया।

बता दें, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।Nirbhaya Accused

ये चार दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) तिहाड़ जेल में कैद हैं। इससे पहले दिन में, निर्भया के माता-पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्र की उस याचिका पर जल्द निर्णय का अनुरोध किया, जिसमें दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती दी गयी है।