newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

लॉकडाउन 4.0 के लिए नोएडा में नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान जारी पूरी तरह से बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के समस्त स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

नई दिल्ली। गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन 4.0 के लिए प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे।

Traffic Jam Delhi noida DND

मिठाई की दुकानें खुली, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, बरात घर खोले गए, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी, एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे। लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और लोग चल पाएंगे। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी होगी तो अनुमति मिलेगी। थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अलावा दो अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी।

 

31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान जारी पूरी तरह से बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के समस्त स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।