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LOC और LAC समेत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

Prohibition on flying drones: एक आधिकारिक बयान में, नौसेना ने कहा कि गुजरात में नौसैनिक प्रतिष्ठानों की परिधि से तीन किलोमीटर के दायरे के अंदर “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में व्यक्तियों और नागरिक एजेंसियों को किसी भी ड्रोन को उड़ाने से प्रतिबंधित किया गया है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर अब किसी भी तरह के ड्रोन या फिर मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) को उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। गुरुवार को नागर विमानन मंत्रालय ने इसे लेकर कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC), वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा (AGPL) समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के अंदर अब किसी भी तरह के ड्रोन या फिर मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) को उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें, सरकार का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब सीमाओं पर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ड्रोन के नियमन से जुड़े एक अतारांकित सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया था कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) नियम 2021 को 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है।

Bharat Drone
इससे पहले गुजरात में भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने नौसैनिक प्रतिष्ठानों के पास ड्रोन उड़ाने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि उसके परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में बिना पूर्व इजाजत के उड़ान भरने वाले यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

 

एक आधिकारिक बयान में नौसेना की ओर से कहा गया कि गुजरात में नौसैनिक प्रतिष्ठानों की परिधि से 3 किमी के दायरे के अंदर “नो फ्लाई जोन” घोषित है और इस क्षेत्र में व्यक्तियों और नागरिक एजेंसियों को किसी भी ड्रोन को उड़ाने से प्रतिबंधित किया गया है।