नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को मानहानि के एक मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत को दिए अपने बयान में कहा कि अपने चुनावी भाषण में उन्होंने वास्तव में मोदी उपनाम का उल्लेख किया था, लेकिन वह विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र का जिक्र कर रहे थे। मोदी और किसी विशेष समुदाय या किसी और को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। पश्चिम सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी गुरुवार को सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत पहुंचे थे। गांधी के वकील किरीट पानवाला ने आईएएनएस को बताया, “राहुल गांधी ने आज अदालत में अपना अंतिम बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उनका मोदी उपनाम का उल्लेख सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर था था ना कि किसी और या किसी विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए। इसके अलावा, जहां तक वह जानते थे, मोदी नाम का कोई समुदाय नहीं था।”
पानवाला ने कहा, “गांधी ने अदालत से कहा कि विपक्ष के एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री के गलत कामों को उजागर करना उनका कर्तव्य था और वास्तव में उन्होंने उनके उपनाम का उल्लेख करके किया, लेकिन उन्हें बदनाम करने का उनका कभी कोई इरादा नहीं था।” पानवाला ने आगे कहा, “शिकायतकर्ता ने तीन अलग-अलग आवेदन दायर करके गांधी के अंतिम बयान की इस रिकॉडिर्ंग को रोकने की कोशिश की, जिनमें से सभी को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने देखा कि उन तर्कों को गुजरात उच्च न्यायालय में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अन्य आवेदन में संबोधित किया गया था।”
बीजेपी के सूरत पश्चिम विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम कर दिया था, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?”
Mr @RahulGandhi at Surat court pic.twitter.com/POpp5P2Ltl
— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) June 24, 2021
एक हफ्ते पहले, सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एन. दवे ने राहुल गांधी को मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज करने के लिए 24 जून को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। पानवाला ने बताया, “मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को तय की है, जहां से बहस शुरू होगी, क्योंकि गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज करने का काम पूरा हो गया है।” कांग्रेस नेता अंतिम बयान दर्ज कराने सूरत कोर्ट पहुंचे थे। उनके समर्पण के तुरंत बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए।