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लाल किले की हिंसा के आरोपी लक्खा सिधाना को दिल्ली की एक अदालत से मिली अग्रिम जमानत

Lakha Sidhana: इसके पहले भी सिधाना को दिल्ली की एक अदालत ने लक्खा सिधाना को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इस दौरान अदालत ने कहा था कि वह उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जहां मौलिक अधिकार शामिल हैं। 

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना को दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि केंद्र द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का धरना चल रहा है। इस धरने के चलते इसी साल 26 जनवरी को किसान आंदोलन कर रहे किसान संगठन के नेताओं ने ट्रैक्टर रैली की अनुमित मांगी थी। हालांकि इस ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों को दिल्ली के बाहरी दायरे में रैली करने की अनुमति मिली थी। लेकिन इसके बावजूद यह परेड इस कदर हिंसात्मक हुआ कि दिल्ली की लाल किले पर जा पहुंचा। इसी हिंसा को लेकर सिधाना पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस लक्खा सिधाना की तलाश कर रही थी। उस वक्त पुलिस की पहुंच से बाहर चल रहे सिधाना पर एक लाख रुपये का ईनाम भी रखा गया था।

इसके पहले भी सिधाना को दिल्ली की एक अदालत ने लक्खा सिधाना को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इस दौरान अदालत ने कहा था कि वह उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जहां मौलिक अधिकार शामिल हैं।

Lakha singh sidhana

गौरतलब है कि 26 जनवरी को नए कृषि कानूनों के खिलाफ निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस के साथ भिड़ गए थे और लाल किले में घुस गए और इसके प्राचीर पर धार्मिक झंडे फहराए। इस घटना में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।