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Batla House Enconter: बाटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला, IM का आतंकी आरिज खान दोषी करार

Batla House Enconter: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान पर आज साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार दिया है और इस मामले पर उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने आरिज खान पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि खान एनकाउंटर के समय भागने में कामयाब रहा था।

नई दिल्ली। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली ने तब खौफ का मंजर देखा था जब दिल्ली के दिल कहे जानेवाले कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के साथ करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 133 लोग जख्मी भी हुए थे। तब एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था कि इस सीरियल ब्लास्ट की घटना की साजिश को इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को 19 सितंबर 2008 की सुबह एक सूचना मिली जिसके आधार पर बाटला हाउस एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर में तब टीम को लेकर मौके पर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पहुंचे थे जो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। इस एनकाउंटर में दो आतंकियों को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने ढेर कर दिया था। बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 पर यह एनकाउंटर किया गया था। यहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को तीन गोलियां लग गई थी जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

Indian Mujahideen terrorist Ariz Khan alias Junaid Batla House Encounter

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान पर आज साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार दिया है और इस मामले पर उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने आरिज खान पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि खान एनकाउंटर के समय भागने में कामयाब रहा था। आपको बता दें कि 10 सालों तक फरारी काट रहे आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार कर लिया था।

Batla House

अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिज खान को दोषी करार देते हुए कहा कि उसने और उसके साथियों ने जान बूझकर सरकारी कर्मचारी पर हमला किया और उसकी गोली से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई। इससे पहले आरिज खान ने अदालत के सामने कहा था कि उसके इस मामले से कोई लेना देना नहीं है उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है।

Indian Mujahideen terrorist Ariz Khan alias Junaid Batla House Encounter

इससे पहले अदालत ने 8 साल पहले इस मामले से जुड़े एक और आतंकी शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी आरिज को दोषी माना है। ये वही आरिज खान है जिसके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे। इसी समय मोहम्मद कैफ नाम के आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मौके से पकड़ लिया था।