नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन मामले में बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने परिसीमन मामले में सोमवार को केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायाल ने सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रकिया को एकदम सही बताया है। आपको बता दें कि जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता हाजी अब्दुल गनी खान, मोहम्मद अयूब मट्टू की तरफ से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों और संसदीय सीटों के परिसीमन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन्हीं याचिकाओं को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानि कि अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का रास्ता भी क्लियर हो गया है।
इसके अलावा दोनों की तरफ से याचिका में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जबकि, सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने इस दलील को गलत ठहराया था। जस्टिस अभय एस ओका ने जजमेंट पढ़ते हुए कहा, केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां है कि वो किसी भी राज्य में डिलिमिटेशन कर सकता है।
Supreme Court dismisses a plea challenging the government’s decision to constitute the Delimitation Commission for redrawing the Assembly and Lok Sabha constituencies in the Union Territory of Jammu and Kashmir.
— ANI (@ANI) February 13, 2023
वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद को ये शक्तियां देता है वो किसी भी राज्य के मौजूदा विधानसभा या संसदीय सीट है उनमें डिलिमिटेशन कर सकता है।
#BreakingNow: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन मामले में बड़ी खबर.. परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, #SupremeCourt ने परिसीमन रद्द किए जाने की मांग वाली याचिकाओं को किया खारिज
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— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) February 13, 2023