नई दिल्ली। तबलीगी जमात के मुद्दे पर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद औंधे मुंह गिरी है। उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जमीयत-उलेमा-हिंद ने एक याचिका दाखिल कर मीडिया पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था। इस पर सीजेआई ने साफ कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते।
सीजेआई ने जमीयत से कहा कि आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए। फिर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते बाद सुनवाई की बात कही। दरअसल जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका में कहा गया है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दे।