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तबलीगी जमात पर औंधे मुंह गिरी जमीयत, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत 

सीजेआई ने जमीयत से कहा कि आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए। फिर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते बाद सुनवाई की बात कही। दरअसल जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

नई दिल्ली। तबलीगी जमात के मुद्दे पर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद औंधे मुंह गिरी है। उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जमीयत-उलेमा-हिंद ने एक याचिका दाखिल कर मीडिया पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था। इस पर सीजेआई ने साफ कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते।

Supreme Court

सीजेआई ने जमीयत से कहा कि आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए। फिर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते बाद सुनवाई की बात कही। दरअसल जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

pakistan tabligi jamat

इस याचिका में कहा गया है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दे।