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Traffic Rules: स्कूटी चलाने वाले जरूर पढ़ लें ये खबर, कट सकता है 23 हजार का चालान

Traffic Rules: बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं अब आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जी हां, नियमों की अंदेखी करने पर आपको एक या दो नहीं बल्कि 23 हजार का चालान करना पड़ेगा।

नई दिल्ली। आज कल के दौर में हर किसी के पास अपना वाहन है फिर चाहे वो कार हो या फिर बाइक-स्कूटी लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं अब आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जी हां, नियमों की अंदेखी करने पर आपको एक या दो नहीं बल्कि 23 हजार का चालान करना पड़ेगा।

इस तरह देना होगा चालान

नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार, ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर स्कूटी का 23000 रुपए का चालान कट सकता है। इसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए- 5000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये, इंश्योरेंस न होने पर- 2000 रुपये, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

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दिनेश मदान का कटा था 23000 का चालान

ये मामला साल 2019, सितंबर महीने का है, जब नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया था। उस वक्त ट्रैफिक नियमों की अंदेखी करने पर जमकर चालान काटा गया। इन्हीं में दिनेश मदान भी शामिल हैं जिनका करीब 23000 रुपए का चालान कटा गया। दिनेश मदान ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि उनके स्कूटर (स्कूटी) की इस समय कुल कीमत ही 15000 रुपये थी लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया।

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कार चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान

आज की रफ्तार भरी ज़िंदगी में अगर आपका ज्यादातर वक्त फोन पर बात करते हुए ही बीतता है, यहां तक कि कई बार वाहन चलाते समय भी मोबाइल पर बात करना पड़ता है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है, तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आप गाड़ी चलाते हुए भी फोन पर बात कर सकेंगे। ऐसा करते हुए कोई आपका चालान नहीं काट सकेगा। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है, तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत वाहन चलाते समय अगर कोई चालक किसी हैंड फ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल करता है, तो यह अपराध के दायरे में नहीं आएगा। वह किसी भी प्रकार के दंड का भागीदार नहीं होगा। इस बात की जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी थी। लोकसभा में हिबी ईडन के सवाल- ‘क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है?’, का उत्तर देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि ‘मोटर वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया जाता है।