नई दिल्ली। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, केंद्र ने ईडी यानी की प्रवर्तन निदेशालय निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी मर्तबा बढ़ाने को अवैध बताया है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र की ओर से ईडी निदेशक का कार्यकाल दो मर्तबा बढ़ाया जा चुका है। वहीं, आज कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि दो बार तो ईडी निदेशक कार्यकाल बढ़ाया जाना वैध माना जा सकता है, लेकिन तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना उचित नहीं है।
Supreme Court says, extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal but he will continue to serve the post till July 31, 2023 pic.twitter.com/M8NhR7Ehbb
— ANI (@ANI) July 11, 2023
वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार की ओर से तीसरी मर्तबा ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को अवैध बताया है। हालांकि, संजय मिश्रा इस पद पर आगामी 31 जुलाई तक बने रहेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए सेवा विस्तार के नियमों में संशोधन को सही बताया है।
बता दें कि ई़डी निदेशक का कार्यकाल पहले दो वर्ष का होता था, लेकिन गत दिनों नियमों में संशोधन के बाद कार्यकाल को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया था, जिसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कार्यकाल को पांच वर्ष किए जाने को सही बताया है, जिसे केंद्र सरकार के लिए बड़े राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कानून में संशोधन करने का प्रावधान है, लेकिन कार्यकाल में विस्तार तभी किया जा सकता है, जब उच्चाधिकार प्राप्त समिति की ओर से इस पर सहमति की मुहर लगाई जाए। बता दें कि ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी देने वाली समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं।