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Maharashtra: महाराष्ट्र भाजपा के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित 12 बीजेपी विधायकों को किया बहाल

Maharashtra: साल 2021,जुलाई में राज्य सरकार द्वारा स्पीकर के कक्ष में दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद इस 12 भाजपा विधायकों को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं, आज इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने भाजपा के पक्ष में फैसला लेते हुए कहा, ‘विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था।

नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का आदेश को रद्द कर दिया। भाजपा के इन 12 सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भाजपा को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा भाजपा के 12 पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया था।

BJP

आपको बता दें, साल 2021,जुलाई में राज्य सरकार द्वारा स्पीकर के कक्ष में दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद इस 12 भाजपा विधायकों को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं, आज इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने भाजपा के पक्ष में फैसला लेते हुए कहा, ‘विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था। निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए किया जा सकता था।’

इन विधायकों को मिली ‘सुप्रीम’ राहत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के जिन विधायकों को राहत मिली है उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकालकर, पराग अलावनी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, विजय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे व कीर्तिकुमार भांगडिया शामिल हैं।