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Supreme Court : केंद्र सरकार पर ED, CBI के दुरूपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC से विपक्ष को लगा बड़ा झटका

Supreme Court : विपक्ष ने केंद्र पर ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि नेताओं के लिए अगल नियम कैसे बन सकते हैं। इस तरह के दिशानिर्देश नहीं बनाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 विपक्षी दलों की इस मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस पर सुनवाई न करने के फैसले के बाद सभी दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली है।

नई दिल्ली। केंद्र के खिलाफ एकजुट होकर लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विपक्ष ने केंद्र पर ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि नेताओं के लिए अगल नियम कैसे बन सकते हैं। इस तरह के दिशानिर्देश नहीं बनाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 विपक्षी दलों की इस मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस पर सुनवाई न करने के फैसले के बाद सभी दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली है।

आपको बता दें इस बारे में विपक्ष के वकील मनु सिंघवी ने गाइडलाइन जारी किए जाने की अपील की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, हम अगल से गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते हैं, नेता भी आम आदमी की तरह हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और किसी मामले की सुनवाई हो तो आप अलग से कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये याचिका वापस ले सकते हैं क्योंकि ये सुनवाई के योग्य नहीं है।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने 2014 के बाद से NDA सरकार के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के द्वारा दायर मुकदमों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के विषय में उल्लेख किया था। मनु सिंघवी की याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2014 के बाद से ही केंद्र की तरफ से सीबीआई और ईडी का दुरूपयोग किया गया है।