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WB: पशु तस्करी मामले में TMC अनुब्रत मंडल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 11 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा

अनुब्रता मंडल ने वकील ने कहा ED ने दो दिन की कस्टडी में क्या पूछताछ किया कोर्ट को उसके सामने रखे। अनुब्रता मंडल के वकील ने कहा ED ने 18 नवंबर से मार्च के बीच के बार भी पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाज़त नहीं मांगी। ED ने कहा कि कलकत्ता HC ने 4 मार्च को अपने आदेश में कहा था पोर्सिडिंग में देरी के लिए जांच बूझकर कर अलग अलग कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले मे राऊज एवेन्यू कोर्ट ने TMC नेता अनुब्रत मंडल को 11 दिनो की ED रिमांड पर भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज रघुबीर सिंह की कोर्ट ने अनुब्रता मंडल को 11 दिनो की ED रिमांड पर भेजा। सुनवाई के दौरान ED ने अनुब्रत मंडल की कस्टडी 11 दिन बढाने की मांग की थी। अनुब्रत मंडल के वकील ने ED हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ED रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती है क्योंकि जांच की समय सीमा पूरी हो चुकी है।

अनुब्रता मंडल ने वकील ने कहा ED ने दो दिन की कस्टडी में क्या पूछताछ किया कोर्ट को उसके सामने रखे। अनुब्रत मंडल के वकील ने कहा ED ने 18 नवंबर से मार्च के बीच के बार भी पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाज़त नहीं मांगी। ED ने कहा कि कलकत्ता HC ने 4 मार्च को अपने आदेश में कहा था पोर्सिडिंग में देरी के लिए जांच बूझकर कर अलग अलग कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है। ED ने कहा कि 7 मार्च को कलकत्ता में हमको कस्टडी मिली, फिर दिल्ली में रात 9 बजे पहुंचे उसके बार देर रात को 12:30 बजे जज के घर पर मामले की सुनवाई हुई, सुबह 2 बजे मामले में ईडी रिमांड का आदेश मिला।

हमने होली के दिन भी पूछताछ किया क्योंकि भाषा की दिक्कत थी इसलिए एक ट्रांसलेटर को बुलाया गया जो बंगला से अनुवाद कर सके। ED ने कहा कि मामले में 12 को समन जारी किया गया है। ED ने कहा मामला बेहद पेचीदा है बंगलादेश से जुड़ा हुआ है हमको बांग्लादेश समेत दुनिया के दूसरे देशों से लोगों को समन जारी करना है। ED ने कहा इसमें कोई चश्मदीद नहीं है, दस्तावेज़ी सबूत है उनको नष्ट किया जा सकता है जलाया जा सकता है दूसरे देश भी भेजा जा सकता है हम मज़ा करने के लिए कस्टडी की मांग नहीं कर रहे है.