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UP: मथुरा को योगी सरकार ने घोषित किया तीर्थस्थल, इसके अलावा जारी कर दिया एक और बड़ा आदेश

Uttar Pradesh: दरअसल सरकार ने जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मथुरा और वृंदावन में मांस तथा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं। जिसे योगी सरकार ने तीर्थस्थल घोषित किया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तबसे एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन (Mathura-Vrindavan) में कृष्ण जन्मस्थल को लेकर अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मथुरा और वृंदावन में मांस तथा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं। जिसे योगी सरकार ने तीर्थस्थल घोषित किया है।

गौरतलब है कि सीएम योगी ने इस संबंध में कृष्‍ण जन्माष्टमी पर इशारा किया था। उन्होंने धार्मिक नगरी मथुरा में कहा था कि इस स्‍थल को तीर्थस्‍थल घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही थी।  योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान में पूजा करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए इस फैसले की जानकारी दी।

Mathura Vrindavan

सीएम योगी के इस फैसले को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अच्छा बताया था। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कानून केंद्र सरकार को लाकर सभी राज्यों में लागू कराना चाहिए। महंत ने कहा कि यही फैसला हर तीर्थस्थल के लिए लागू करना चाहिए।