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Student Death Case: शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल समेत वार्डन और सिस्टर को 2 साल की सजा , छात्र की मौत का है मामला

Student Death Case: छात्र की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने उनके बेटे की लापरवाही व मौत के मामले में नैनीताल के तल्लीताल थाने में 302 ए के तहत स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कराया था।

नई दिल्ली। नैनीताल शहर के मशहूर शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल व वार्डन को जिला न्यायालय की तरफ से बड़ा झटका लगा है। साल 2014 के एक मामले में कोर्ट ने छात्र की कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई मौत के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और वार्डन समेत एक अन्य कर्मचारी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में नेपाल निवासी शांत प्रजापति की स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। शांत प्रजापति की स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उसका कॉलेज की इनफॉर्मरी में उपचार करवाया गया, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजर से शांत प्रजापति को हल्द्वानी बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि छात्र कि कई दिनों से बिमार था। हल्द्वानी शहर के डॉक्टरों ने छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में शांत प्रजापति नाम के लड़के की मौत हो गई।


छात्र की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने उनके बेटे की लापरवाही व मौत के मामले में नैनीताल के तल्लीताल थाने में 302 ए के तहत स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू व वार्डन रवि कुमार सहित सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी और लापरवाही करने का आरोप भी लगाया था। शांत प्रजापति के घरवालों की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और फिर पुलिस एंव नैनीताल एडीएम ने मामले की जांच की। मामले की जांच होने के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार और पायल पॉल को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है और इसके अलावा 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।