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West Bengal: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: नहीं बढ़ाई जाएगी नामांकन की तारीख, कलकत्ता HC के फैसले से बढ़ी सियासी गर्मी

West Bengal: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को आयोजित होने की योजना बनाई गई है, जिसमें मतदान कार्यक्रम एक ही चरण में पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तिथि 15 जून तय की गई है। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जून निर्धारित की गई है। मतगणना 11 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने नामांकन तिथि को बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे पंचायत चुनाव का निर्धारित अनुसूची अचल रहेगी। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले हाईकोर्ट से यह अनुरोध किया था कि 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर दी जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्नानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।

विपक्षी नेताओं ने नामांकन तिथि को बढ़ाने और केंद्रीय बलों की तैनाती को स्थगित करने के लिए जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मुद्दे पर कोर्ट में एक सुनवाई आयोजित की गई थी। कल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह उचित दिशानिर्देश जारी करेगी ताकि नामांकन सही तरीके से और समय पर हो सके।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को आयोजित होने की योजना बनाई गई है, जिसमें मतदान कार्यक्रम एक ही चरण में पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तिथि 15 जून तय की गई है। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जून निर्धारित की गई है। मतगणना 11 जुलाई को होगी।