नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने नामांकन तिथि को बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे पंचायत चुनाव का निर्धारित अनुसूची अचल रहेगी। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले हाईकोर्ट से यह अनुरोध किया था कि 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 16 जून कर दी जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्नानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
The Calcutta High Court has refused to extend the last date of filing nominations for the July 8 panchayat polls in West Bengal.
The Calcutta High Court says, “In areas where Central forces are not deployed, it should be the responsibility of the State Police. SEC should ensure… pic.twitter.com/Di2VhOVELH
— ANI (@ANI) June 13, 2023
विपक्षी नेताओं ने नामांकन तिथि को बढ़ाने और केंद्रीय बलों की तैनाती को स्थगित करने के लिए जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मुद्दे पर कोर्ट में एक सुनवाई आयोजित की गई थी। कल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह उचित दिशानिर्देश जारी करेगी ताकि नामांकन सही तरीके से और समय पर हो सके।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को आयोजित होने की योजना बनाई गई है, जिसमें मतदान कार्यक्रम एक ही चरण में पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तिथि 15 जून तय की गई है। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जून निर्धारित की गई है। मतगणना 11 जुलाई को होगी।