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Arvind Kejriwal: क्या ईडी की गिरफ्तारी से निकल जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई पर रहेगी नजर

Arvind Kejriwal: अपनी याचिका में केजरीवाल ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तत्काल रिहाई के हकदार हैं। केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उच्च न्यायालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

नई दिल्ली। कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारियों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई करेंगी. इससे पहले जब केजरीवाल ने शनिवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने तुरंत उनकी याचिका खारिज कर दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि होली के त्योहार के चलते 27 मर्च्स ए पहले किसी भी तरहस ए सुनवाई की कोई संभावना नजर नही आ रही है। निचली अदालत ने केजरीवाल को “विस्तृत और निरंतर पूछताछ” के लिए 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तत्काल रिहाई के हकदार हैं। केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उच्च न्यायालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और लागू करने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और गबन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। आप के संगठन के शीर्ष नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में दायर ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र है।