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यूपी सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 4.0 से जुड़े दिशा निर्देश, जानिए कितनी मिली राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में एक कंटेनमेंट जोन एक संक्रमित व्यक्ति या कॉलोनी के आसपास 250 मीटर के दायरे में होगा, जो कि 250 मीटर की त्रिज्या के साथ बफर क्षेत्र के साथ संक्रमित व्यक्तियों के एक क्लस्टर के आसपास 500 मीटर या उससे छोटा है।

लखनऊ। कई घंटों के मंथन के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में पूर्व शर्तों के साथ बाजार, दुकानें, कार्यालय और औद्योगिक गतिविधि खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। आधी रात को आए इस फैसले में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही आईपीसी की धारा 144 के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में एक कंटेनमेंट जोन एक संक्रमित व्यक्ति या कॉलोनी के आसपास 250 मीटर के दायरे में होगा, जो कि 250 मीटर की त्रिज्या के साथ बफर क्षेत्र के साथ संक्रमित व्यक्तियों के एक क्लस्टर के आसपास 500 मीटर या उससे छोटा है।

CM Yogi Adityanath

लॉकडाउन 4.0, 31 मई तक लागू रहेगा और शनिवार को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश का काफी हद तक पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि जो कि कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं। निश्चित दिनों पर बाजार भी खुलेंगे, हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी एक साथ नहीं खुलें। प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को स्थानीय व्यापारियों के निकायों के परामर्श से कार्यक्रम तय किया जाएगा।

Lockdown

विक्रेताओं और हॉकरों को भी अपना काम शुरू करने की अनुमति दी गई है, हालांकि लॉकडाउन के अंत तक सप्ताहांत पर ये निलंबित रहेंगे। दिशा निर्देश में आगे कहा गया है कि किसी भी दुकान को ऐसे किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचना चाहिए जो फेस मास्क नहीं पहने हैं। अन्य सभी सुरक्षा सावधानियों जैसे कि सामाजिक गड़बड़ी, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग सभी दुकान मालिकों और विक्रेताओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

Lockdown

भोजन की होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां को कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे परिसर में भोजन सर्व नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन 4 अवधि के दौरान बार भी बंद रहेंगे। हालांकि, मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी गई है कि वे दुकान में ग्राहकों को नहीं परोसेंगे। शादियों को भी अनुमति दी गई है, शादी के लिए भोज हॉल जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति के साथ खुल सकते हैं। समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।

लॉकडाउन के अंत तक कोई अन्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल आयोजन नहीं हो सकता है। इस दौरान मंदिर भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी गई है। इसके लिए माल वाहनों की आवाजाही के लिए भी अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से, नसिर्ंग होम और निजी अस्पताल अपनी आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक सर्जरी को फिर से शुरू कर सकते हैं।

CM Yogi Meeting

मुख्य थोक सब्जी और फल मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी जबकि खुदरा बिक्री सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच हो सकती है। हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, डाइन-इन सेवाओं के लिए रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार लॉकडाउन में बंद रहेंगे। एयर एंबुलेंस को इससे छूट दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य बीमारियों से ग्रसित वाले, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक घर के भीतर रहना चाहिए जब तक कि कोई चिकित्सीय आपातकाल न हो। एक व्यक्ति दोपहिया वाहन की सवारी कर सकता है, हालांकि महिलाओं को पीछे सवार के रूप में अनुमति दी जाती है लेकिन इसके लिए उनको हेलमेट पहनना होगा।