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Arvind Kejriwal’s Bail Plea : अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत

Arvind Kejriwal’s Bail Plea : जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिना कोई आदेश दिए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय कर दी।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिल सकी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिना कोई आदेश दिए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय कर दी।

इससे पहले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आप संयोजक केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव को देखते हुए जमानत मंजूर की जा सकती है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि यह पॉलिसी के फायदे पर आधारित है। केस की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से गंभीर सवालों के जवाब मांगे। जस्टिस खन्ना ने पूछा, आपने कहा था कि अपराध कुल 100 करोड़ का है, फिर दो साल में ये 1100 करोड़ कैसे हो गया? जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं तो इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल कैसे लग गए?

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो अपनी कार्यलयी जिम्मेदारी भी निभाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलीलें दी। पीठ ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा।