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Income Tax Savings: बच्चों की स्टडी और एजुकेशन लोन पर पाए टैक्स छूट का लाभ, जानिए क्या है तरीका

Income Tax Savings: आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह यह छूट प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या नियम और शर्ते लागू है।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब दो महीने से भी कम समय रह गया है। कंपनियां अब एडावांस टैक्स भी काटनी शुरू कर चुकी हैं। अगर आप आप अधिक से अधिक टैक्स बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द कुछ काम निपटा लें। लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए कई तरह से बचत का सहारा लेते हैं। ऐसे में आपको पता रहना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C और 80E के तहत आप बच्चों के स्टडी लोन और उनकी पढ़ाई पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह यह छूट प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या नियम और शर्ते लागू है।

बच्चों की पढ़ाई पर छूट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C की बात करें तो उसके तहत 2 बच्चों की पढ़ाई पर अधिकतम 1.5  लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। याद रखने वाली बात ये है कि यह छूट केवल फुल टाइम एजुकेशन पर ही मिलती है और इसमें भी केवल ट्यूशन फीस के खर्च को ही शामिल किया जा सकता है। इनकम टैक्स की इसी धारा में यह नियम है कि अगर किसी वर्किंग कपल के तीन बच्चे हैं तो वे अपने-अपने ITR में 2 और 1 अलग अलग बच्चे की फीस के लिए अलग-अलग टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर की रियायत

अब हम इनकम टैक्स की बात करें तो एक्ट की धारा 80E के तहत ITR भरने वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें ज्यादा टैक्स छूट की सीमा नहीं है। अगर किसी कपल ने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर एजुकेशन लोन लिया है तो वह दोनो के ब्याज पर छूट पाने के लिए दावा कर सकता है। इसमें यह शर्त है कि यह छूट तब हासिल कर सकते है, जब उस लोन को किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिया गया हो।