नई दिल्ली। देश की उन्नति और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करके उनका उत्थान करना और उन्हें समान नागरिक का अधिकार प्रदान करना है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना’ है, जिसके तहत सरकार की ओर से हर माह 3 हजार रुपये दिए जाते हैं। यानी साल भर में कुल 36 हजार रूपयों का लाभ प्राप्त होगा। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसके तहत जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड देश के छोटे-छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये तक है, इस योजना का लाभ पा सकते हैं। इस योजना का फायदा 18-40 साल तक के लोग ले सकते हैं। इसमें 60 साल की उम्र के बाद सरकार की ओर से लाभार्थी को 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
योजना का लाभ लेने की पात्रता
1.इस योजना में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो भारत में ही कारोबार या व्यापार करते हैं। भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी या व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
2.आपके पास आधार कार्ड से लिंक्ड एक बैंक खाता होना चाहिए
3.लाभार्थी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो होना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन कर्ता अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और केंद्र की ओर से मांगे गए सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स भी देने होंगे। इसे सब्मिट करने के बाद आप इस योजना से जुड़ जाएंगे और इस योजना का लाभ ले सकेंगे।