नई दिल्ली। कोरोना(Corona) से बचाव को लेकर हर राज्य अब अपने स्तर पर नियम लागू कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री प्रदेश को कोरोना से बचा सकें इसके लिए राज्य स्तर पर कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों से सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसी के चलते बिहार में अनलॉक-4(Unlock-4) के तहत लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा।
कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए पटना कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले सभी छह जिलों -पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में आज से 10 दिनों तक सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 14 सितम्बर पटना जिले के विभिन्न स्थानों पर 14 टीमें जगह-जगह जांच करेंगी। डीएम ने सभी बीडीओ,सीओ और एसएचओ को दिया है निर्देश जारी कर दिया है। इसकी निगरानी का जिम्मा एसडीओ, एसडीपीओ को दिया गया है। अगर जांच में बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए पटना जिला में 4 सितंबर से 14 सितंबर तक सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश जिलाधिकारी कुमार रवि (DM Kumar Ravi) ने दिया है। एसडीओ और बीडीओ को इसके लिए क्षेत्र में माइकिंग कराते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। दुकानदार या प्रतिष्ठान मालिक द्वारा आदेश का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ( Commissioner Sanjay Kumar Aggarwal) ने निर्देश दिया है कि जिन बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखानों आदि में व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई हो।
गौरतलब है कि सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक एवं यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दुकानों आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है।