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स्वरा भास्कर के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने मांग की खारिज

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal)  ने फरवरी में एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के खिलाफ अवमानना का केस करने की मांग को खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal)  ने फरवरी में एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के खिलाफ अवमानना का केस करने की मांग को खारिज कर दिया है। अयोध्या में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्वरा भास्कर ने कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे। उच्चतम न्यायालय में लगाई गई याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि स्वरा ने ये बयान एक फरवरी 2020 को एक पैनल में चर्चा के दौरान दिया था।

swara bhaskar

स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ऊषा शेट्टी ने एक फरवरी को ‘मुंबई कलेक्टिव’ के एक कार्यक्रम में दिए बयान को आधार बनाया। उस बयान में स्वरा ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी, जिसे याचिका में न्यायालय की छवि खराब करने वाला बताया गया है।

याचिका के मुताबिक, स्वरा भास्कर ने कहा था, ‘अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी अदालतें सुनिश्चित नहीं हैं कि वे संविधान में विश्वास करती हैं या नहीं। हम एक देश में रह रहे हैं जहां हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैरकानूनी था और फिर उसी फैसले ने उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया, जिन्होंने मस्जिद को गिराया था।’