नई दिल्ली। कई बार किसी बड़े मसले को लेकर गरमा गरम बहस छिड़ जाती है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल रहता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे संवेदनशीलता की श्रेणी को पार कर जाते हैं। एक ऐसा ही संवेदनशील मुद्दा जो कि पिछले काफी दिनों से बीजेपी शासित सूबा गुजरात में काफी चर्चा में रहा था। अब इस पर अंतिम फैसला लिया जा चुका है। बता दें कि गुजरात में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के अंदर में नॉन वेज बेचने की अनुमित अब नहीं रहेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी विचार विमर्श के बाद अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है।
यह फैसला कल से लागू हो जाएगा। बता दें कि यह मुद्दा पिछले काफी दिनों से गुजरात के सियासी गलियारों में काफी चर्चा में था। लोग इस पर अलग-अलग तरह से अपनी सहूलियतों के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब स्थिति की संवेदनशीलता व सामंजस्यता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि इस फैसले के प्रति इस मुद्दे से जुड़े पक्षों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है।
स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के अंदर में नॉन वेज बेचनी की अनुमति नहीं होगी। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फ़ैसला लिया है। यह नियम कल से लागू होगा: अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दानी, गुजरात pic.twitter.com/omoC9Lh6ku
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2021