नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की मंजूरी इलाहबाद हाईकोर्ट ने संर्वे की मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में कुल 14 याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। वहीं, इस संदर्भ में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि, ‘एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने ASI सर्वे के मंजूरी दे दी है। फिलहाल, एएसआई सर्वे कब से होगा। इसमें कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस पर फैसला आगामी 18 दिसंबर को होगा।
#BREAKING | श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर बड़ी खबर, इलाहाबाद HC ने सर्वे कमीशन की मंजूरी दी @BafilaDeepa | @moinallahabadhttps://t.co/p8nVQWYM7F #Mathura #ShriKrishnaJanmabhoomi #AllahabadHighCourt #LatestNews pic.twitter.com/58YlodtRsf
— ABP News (@ABPNews) December 14, 2023
कहां से शुरू हई थी इस प्रकरण की शुरुआत ?
आपको बता दें कि इस मामले में वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मथुरा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के मांग को मंजूरी दी गई थी।
#WATCH | On Krishna Janmabhoomi case, Vishnu Shankar Jain, the lawyer for the Hindu side says, “Allahabad HC has allowed our application where we had demanded survey of (Shahi Idgah Masjid) by advocate commissioner. The modalities will be decided on Dec 18. The court has rejected… pic.twitter.com/OLSeYYSe50
— ANI (@ANI) December 14, 2023
याचिका में क्या कहा गया ?
याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई ऐसे साक्ष्य हैं, जो कि इस बात की ओर से इशारा करते हैं कि वहां पहले मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर बाद में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। याचिका में कहा गया था कि वहां शेषनाग की छवि भी मौजूद है। जिन्होंने जन्म वाली रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। आज इसे अदालत में पेश भी किया गया था। वहीं, याचिका में कहा गया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीकों और नक्काशी है। उधऱ, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किए जाने की मंजूरी देने की मांग की गई थी।