newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा रिहा, 129 दिन बाद आया सलाखों के पीछे से बाहर

Lakhimpur Kheri Case: तमाम कागजी कार्रवाइयों को संपन्न करने के बाद उसे जमानत मिलने की खबर सामने आई है। बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा टेनी को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था। यह खबर अभी अपडेट्स हो रही है।

नई दिल्ली। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी रिहा हो चुका है। वैसे आशीष को जमानत विगत गुरुवार को ही मिल गई थी, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाइयों की वजह से वो सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ पाया था, जिसे ध्यान में रखते हुए उसे रिहाई मिलने में विलंब हो गया था, लेकिन आज यानी की मंगलवार को तमाम कागजी कार्रवाइयों को संपन्न करने के बाद उसे जमानत मिलने की खबर सामने आई है। बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा टेनी को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था। यह खबर अभी अपडेट्स हो रही है।

जानिए पूरा माजरा 

दरअसल, लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा पर आंदोलनरत किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। लिहाजा आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए आशीष मिश्रा पर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर एफआईआर दर्ज की. विवेचना के दौरान दाखिल की गई चार्जशीट में आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427, और 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट शामिल थी। उसमें आईपीसी की 147 148, 149 307,326, 427/34 , 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमवी एक्ट हैं. जमानत ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थी।  इसके अलावा जिला जज ने आशीष मिश्र टेनी को 3 लाख रूपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।  वहीं, किसान आंदोलन की रहनुमाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि आशीष मिश्रा टेनी की रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और मुख्य आरोपी को सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे।