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UP: सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जेल से रिहाई में फिर लगा रोड़ा, अब फर्जीवाड़े की साजिश में फंसे

आजम खान पर 87 केस हैं। इनमें से 86 में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वो शत्रु संपत्ति हड़पने के केस में सीतापुर जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर जजमेंट सुरक्षित किया है। ऐसे में लग रहा था कि वो जेल से निकल सकेंगे।

रामपुर। सपा के नेता आजम खान का जेल से छूटना एक बार फिर खटाई में पड़ता दिख रहा है। रामपुर पुलिस ने आजम पर एक और नया केस दर्ज किया है। ये केस बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आजम पर ये नया केस साल 2020 में रामपुर कोतवाली में दर्ज केस की फिर से जांच के बाद हुआ है। आजम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने साजिश रचते हुए धोखाधड़ी की और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर स्कूल के लिए मान्यता हासिल की। रामपुरी की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आजम खान के खिलाफ इस मामले में वारंट जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

रामपुर के एसपी एके शुक्ला के मुताबिक इस केस को दर्ज कराने वाले आकाश ने उन्हें प्रार्थनापत्र दिया था कि केस के संबंध में जांच अधिकारी ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। ऐसे में दोबारा जांच के आदेश हुए। दोबारा जांच से पता चला कि आजम ने जिन स्कूल के लिए मान्यता ली, वो उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के हैं। इससे पहले इस मामले में उनकी पत्नी तजीन फातिमा और अन्य पर केस चला था। शिकायत करने वाले बीजेपी नेता का आरोप है कि स्कूल की बिल्डिंग के बारे में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल यतीमखाना की बिल्डिंग के लिए जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ब्रांच के अवर अभियंता आरके सुमन के नाम से सर्टिफिकेट लगाया गया। वहीं, अवर अभियंता ने कहा है कि उसने ये सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया है।

बता दें कि आजम खान पर 87 केस हैं। इनमें से 86 में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वो शत्रु संपत्ति हड़पने के केस में सीतापुर जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर जजमेंट सुरक्षित किया है। ऐसे में लग रहा था कि वो जेल से निकल सकेंगे, लेकिन नए केस से ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। आजम करीब सवा 2 साल से जेल में हैं।