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Batla House Case: आरिज खान को कोर्ट से हुई फांसी की सजा, ट्विटर पर लोगों ने कहा- ‘सोनिया गांधी मांगे माफी’

Batla House Case Verdict: कोर्ट ने आरिज खान(Ariz Khan) को समाज के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज पर अदालत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) मामले में सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। आरिज खान को फांसी की सजा होने के बाद अब ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व अन्य लोगों की तरफ से सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी से माफी की मांग की गई है। बता दें कि लोगों ने इन नेताओं पर आरोप लगाया है कि, इन लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, “बाटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी एवं अन्य सभी जिन्होंने हमारे बहादुर पुलिस कर्मियों की सत्यनिष्ठा पे सवाल उठाया था, आतंकियों का साथ दिया था,आज उन्हें देश से माफी मांगनी होगी।”

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वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने लिखा है कि, “बाटला हाऊस को झूठा बताने वाले हर नेता सोनिया गांधी हो या केजरीवाल, सबको आज दिल्ली से, देश से और वीर शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा से माफी मांगनी चाहिए।

इसके अलावा मेजर सुरेंद्र पुनिया ने लिखा- “देर है ..अंधेर नहीं बाटला हाउस encounter वाले आतंकवादी Ariz Khan को कोर्ट ने मौत की सजा सुनवाई है ! यह क़ानून का मैडम सोनिया गाँधी,श्री दिग्विजय सिंह और केजरीवाल जैसे नेताओं के मुँह पर तमाचा है जो इन आतंकवादियों के लिये रोये और उनका खुलकर समर्थन किया ! राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं..”

सुरेंद्र पुनिया ने एक और ट्वीट में लिखा है कि, “बाटला हाउस Encounter में आतंकवादियों की मौत पर सोनिया जी रोई ममता दीदी ने कहा की यह Fake encounter है ..अगर सच हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी ममता बनर्जी कब छोड़ रहे हो ? ये लोग वर्दी वालों के बलिदान का अपमान करते हैं और आतंकवादियों के लिये छाती पीट पीट कर रोते हैं ..क्यों ?

हरि मांझी ने लिखा कि, “केजरीवाल-दिग्विजय सिंह-सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को राष्ट्र से माफ़ी माँगनी चाहिए । इन सभी लोगों ने “बाटला हाउस एंकाउंटर” पर सवाल उठाया था। सोनिया जी तो खूब रोयीं थी।”

कोर्ट ने फैसले में कहा-

बता दें कि आरिज खान को फांसी की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाई है। इस केस में पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है। कोर्ट ने आरिज खान को समाज के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज पर अदालत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) के परिवार को दिए जाएंगे।

देखिए इस फैसले पर लोगों ने क्या कहा-

क्या था मामला

13 सितंबर 2008 को दिल्ली ने तब खौफ का मंजर देखा था जब दिल्ली के दिल कहे जानेवाले कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के साथ करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 133 लोग जख्मी भी हुए थे। तब एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था कि इस सीरियल ब्लास्ट की घटना की साजिश को इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को 19 सितंबर 2008 की सुबह एक सूचना मिली जिसके आधार पर बाटला हाउस एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर में तब टीम को लेकर मौके पर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पहुंचे थे जो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। इस एनकाउंटर में दो आतंकियों को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने ढेर कर दिया था। बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 पर यह एनकाउंटर किया गया था। यहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को तीन गोलियां लग गई थी जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।