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Batla House Encounter Case : बाटला हाउस केस में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर

Batla House Encounter Case : 13 सितंबर 2008 को दिल्ली ने तब खौफ का मंजर देखा था जब दिल्ली के दिल कहे जानेवाले कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के साथ करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे।

नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। बता दें कि आरिज खान को फांसी की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाई है। इस केस में पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है। कोर्ट आरिज खान को समाज के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज पर अदालत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) के परिवार को दिए जाएंगे।

Indian Mujahideen terrorist Ariz Khan alias Junaid Batla House Encounter

क्या था मामला

13 सितंबर 2008 को दिल्ली ने तब खौफ का मंजर देखा था जब दिल्ली के दिल कहे जानेवाले कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के साथ करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 133 लोग जख्मी भी हुए थे। तब एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था कि इस सीरियल ब्लास्ट की घटना की साजिश को इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को 19 सितंबर 2008 की सुबह एक सूचना मिली जिसके आधार पर बाटला हाउस एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर में तब टीम को लेकर मौके पर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पहुंचे थे जो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। इस एनकाउंटर में दो आतंकियों को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने ढेर कर दिया था। बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 पर यह एनकाउंटर किया गया था। यहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को तीन गोलियां लग गई थी जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

इससे पहले अदालत ने 8 साल पहले इस मामले से जुड़े एक और आतंकी शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी आरिज को दोषी माना है। ये वही आरिज खान है जिसके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे। इसी समय मोहम्मद कैफ नाम के आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मौके से पकड़ लिया था।