रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जो 27 नवंबर तक टल गई है। इसका मतलब ये है कि लालू अभी भी जेल में ही रहेंगे।
झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। दरअसल, दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है जिस मामले में आज सुनवाई टल गई।
Dumka treasury case: Jharkhand High Court defers for 27th November, the hearing of bail plea of former Bihar CM Lalu Prasad Yadav. pic.twitter.com/sroNC9Gfmp
— ANI (@ANI) November 6, 2020
सुनवाई से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी।
जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा वह पूरी कर चुके हैं। इस मामले में वह पटना में भी जेल में रहे है। पटना में उन्होंने 10 महीने जेल में बिताया है। रांची में 10 दिसंबर 2017 से वह जेल में है। अब तक उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट ली है। सजायाफ्ता लालू प्रसाद को अब तक चाईबासा कोषागार से अवैध निकसी के दो और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली चुकी है। अब सिर्फ दुमका मामले में जमानत मिलनी बाकी है।