newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Punjab: बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पंजाब पुलिस, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी का है। दरअसल, तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया था और केजरीवाल की कश्मीरी पंडितों पर बयान का विरोध किया था। बग्गा ने ट्वीट में लिखा था कि केजरीवाल ने माफी न मांगी, तो वो उन्हें जीने नहीं देंगे। इसी को आधार बनाकर पंजाब में केस दर्ज किया गया।

चंडीगढ़। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस 10 मई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीती रात सुनवाई के बाद दिया। बग्गा के वकीलों ने मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी के मामले में जारी वॉरंट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसपर तुरंत सुनवाई के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद मामला जस्टिस अनूप चितकारा के पास भेजा गया। चितकारा ने देर रात अपने आवास पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 10 मई तक मुल्तवी कर दी। कोर्ट को पंजाब सरकार के वकील ने बताया कि मोहाली के कोर्ट ने 23 मई तक बग्गा को पेश करने के लिए कहा है।

Tajinder Bagga Arrested

इससे पहले मोहाली के कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी के मसले पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस के कदम को गैरकानूनी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी न होने देने के लिए पंजाब पुलिस को रोका, वो गलत था। इस मामले में भी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां मंगलवार को सुनवाई होगी। तजिंदर बग्गा ने भी हाईकोर्ट में अर्जी देकर खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट इसपर भी 10 मई को सुनवाई करने वाला है।

Tajinder Bagga Arrested..

ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी का है। दरअसल, तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया था और केजरीवाल की कश्मीरी पंडितों पर बयान का विरोध किया था। बग्गा ने ट्वीट में लिखा था कि केजरीवाल ने माफी न मांगी, तो वो उन्हें जीने नहीं देंगे। इसी को आधार बनाकर पंजाब में केस दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल को बग्गा ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं, एक टीवी शो में केजरीवाल ने सवाल के जवाब में बग्गा को पहचानने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में केस दर्ज नहीं होना चाहिए।