नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं, तो वहीं कुछ नियम बनाए भी हैं। इसी कड़ी में अब बाइक को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इस बाबत मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
बाइक पर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे
मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है।इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बायें हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें।
नियम के मुताबिक, इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा।
अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव होती रहेगी।