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Corona: यूपी में 21 जून से मिलेगी कोरोना पाबंदियों में ढील, नए नियमों को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस

Corona UP: सरकार की तरफ से दी जा रही इस राहत के बीच अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की इजाजत नहीं है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों पर जैसे-जैसे लगाम लगता दिख रहा है, वैसे-वैसे प्रदेश सरकार सूबे में पाबंदियों में ढील दे रही है। अब 21 जून से पूरे प्रदेश कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि सोमवार से यूपी में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक लोगों को छूट मिलेगी। हालांकि राहत की बात ये है कि, इस हालत में रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुल जाएंगे। वहीं शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे संख्या बल से(शत-प्रतिशत) उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। वहीं 50 फीसदी क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट व माल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही खोला जा सकेगा। सरकार की तरफ से दी जा रही इस राहत के बीच अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की इजाजत नहीं है। वहीं स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल अभी बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।

Corona

इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लगे आंशिक रूप से कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से छूट की अवधि बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दिए। शनिवार देर रात मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की तरफ से इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई। गाइडलाइन के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। हालांकि छूट के साथ अभी राज्य में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। इन दो दिनों साप्ताहिक बंदी के चलते पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।

Lockdown india

वहीं पाबंदियों में मिलने वाली छूट के साथ ही जो रेस्टोरेंट्स खोले जा सकेंगे, उनमें अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। साथ ही अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। अधिक जोर इस बात पर होगा कि बाजारों के खुलने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। ऐसे में जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में स्थित हैं, उन्हें खुले स्थानों पर लगवाया जाए। वहीं मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।