नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए राहत नहीं दी थी। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर जो एक्शन लिया है, वो वैध है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी रद्द करते हुए 106 पेज में फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शराब घोटाला के गवाहों के बयान से साफ है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में निजी तौर पर शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में अहम बात ये भी कही कि साउथ कार्टेल से रिश्वत लेने की प्रक्रिया में भी अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। कोर्ट ने ईडी के सबूतों को पुख्ता माना और कहा कि अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल थे और उन्होंने घूस भी मांगी।
अब दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार 2 बार ईडी की रिमांड पर भेजा। जिसके खत्म होने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल से पहले उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को ईडी ने शराब घोटाला में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी फरवरी 2023 में हुई थी। इस मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। बीते दिनों ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। संजय सिंह की जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया था। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं।