नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को एक ताजा आदेश में भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा (BJP leader Himanta Biswa Sarma) को थोड़ी राहत प्रदान की। आयोग ने उनपर चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें 24 घंटे की कमी कर दी गई। सरमा ने इस बाबत आयोग से आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था, “मेरी ओर से एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) का पालन करने का आश्वासन स्वीकार करें। चुनाव अभियान से रोक की अवधि को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे करने की कृपा करें।” सरमा ने इस आधार पर भी निवेदन किया था कि वह स्वयं निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार हैं जहां 6 अप्रैल को मतदान होने हैं। भाजपा नेता जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, “आयोग ने आपकी बिना शर्त माफी और आश्वासन पर विचार करते हुए, 2 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है और चुनाव अभियान पर लगी रोक की अवधि को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है।”
#UPDATE | Election Commission reduces the period of debarment of Assam Minister & BJP leader Himanta Biswa Sarma from campaigning, to 24 hours from 48 hours, the commission says. https://t.co/e24Ujp5CR0
— ANI (@ANI) April 3, 2021
“आपको आयुक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।” बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विपक्षी नेता हगरामा मोहिलरी को धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को मतदान पैनल ने सरमा को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया था।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अपने आदेश में सरमा को दो अप्रैल से तत्काल प्रभाव से 48 घंटे तक किसी भी सार्वजनिक सभा, रोड शो, मीडिया साक्षात्कार, सार्वजनिक जुलूस और सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने से रोक दिया था। कांग्रेस और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम में गठबंधन सहयोगी हैं।