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ED Action: ईडी ने मध्य प्रदेश में की बड़ी कार्रवाई, सौरभ शर्मा और करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी

ED Action: ईडी ने यह जांच मध्य प्रदेश लोकायुक्त द्वारा सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज मुकदमे के आधार पर शुरू की।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में कई जगह छापेमारी की। यह कार्रवाई सेवानिवृत्त आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके करीबी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और रोहित तिवारी के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में की गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच

ईडी ने यह जांच मध्य प्रदेश लोकायुक्त द्वारा सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज मुकदमे के आधार पर शुरू की।

कई नामों पर अर्जित की गई संपत्तियां

जांच में पता चला कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कई कंपनियों और फर्मों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं, जिनके डायरेक्टर उनके बेहद करीबी थे।

8 ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा

भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में कुल 8 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की एफडी मिली।सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस पाया गया। 23 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए।

भ्रष्टाचार से अर्जित आय का इस्तेमाल

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये संपत्तियां परिवहन विभाग में कार्यरत रहते हुए भ्रष्टाचार से अर्जित आय का उपयोग करके खरीदी गईं।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर के वाहन से 52 किलो सोने के बिस्कुट और 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे। चेतन सिंह गौर, सौरभ शर्मा के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।